नई दिल्ली। दिल्ली के मास्टर प्लान2021 में किसी भी तरह का संशोधन करने के लिए कोई और कदम उठाने से उच्चतम न्यायालय ने प्रशासन पर मंगलवार को रोक लगा दी। संशोधन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में जारी सीलिंग अभियान से संरक्षण प्रदान करना है।
शीर्ष अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर पालिकाओं ने कोई हलफनामा पेश नहीं किया जिससे पता चले कि शहर के मास्टर प्लान में संशोधन का प्रस्ताव देने से पहले पर्यावरण पर उसके असर का आकलन किया गया था या नहीं।
न्यायमूर्ति एमबी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, 'यह अवमानना है। दादागीरी रोकनी चाहिए।' (भाषा)