आपकी कार और बाइक के रजिस्ट्रेशन को लेकर केंद्र सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 20 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत 20 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की नई फीस तय की गई है। ये नियम अब आधिकारिक गजट में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गए हैं। नए नियम उन लोगों के लिए बड़ा झटका है, जो पुरानी गाड़ियों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं।
आपके लिए यह नियम जानना आवश्यक है। नए नियम के मुताबिक अब से 20 साल से पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अलग-अलग कैटेगरी में फीस देनी होगी। नियम Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2025 के तहत लागू हुआ है।
पुरानी गाड़ियों पर लगेगी ज्यादा फीस
हाल ही में जारी एक अधिसूचना में, MoRTH ने कथित तौर पर घोषणा की है कि नए नियम के अनुसार 20 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में अब 2,000 रुपए लगेंगे। 20 साल से ज़्यादा पुराने हल्के मोटर वाहनों (LMV) के मालिकों को अब नवीनीकरण के लिए 5,000 रुपए की बजाय 10,000 रुपए का भुगतान करना होगा।
इम्पोर्टेड गाड़ियों पर लगेगा ज्यादा पैसा
आयातित दोपहिया या तिपहिया वाहनों के मालिकों को नवीनीकरण के लिए 20,000 रुपये का भुगतान करना होगा, और आयातित कारों या चार पहिया वाहनों के मालिकों को 80,000 रुपए का भारी शुल्क देना होगा। मंत्रालय ने फरवरी में एक संशोधन का मसौदा जारी किया था और 21 अगस्त को इसे अंतिम रूप दिया। यह कदम सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 में उठाए गए उस कदम के बाद उठाया गया है, जब उसने मोटरसाइकिल, कार और तिपहिया वाहनों के नवीनीकरण और पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी की थी। इस बीच, वाहनों की आयु सीमा का मुद्दा अदालतों में जारी है।
अगस्त महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था। दिल्ली सरकार द्वारा न्यायालय से वाहनों की आयु सीमा नीति को लागू करते समय केवल उनके निर्माण वर्ष के बजाय उनके वास्तविक उपयोग पर विचार करने का आग्रह करने के बाद पीठ ने यह आदेश जारी किया।
इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma