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सिगरेट कंपनी पर 14 खरब रुपए का जुर्माना!

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, मंगलवार, 22 जुलाई 2014 (01:11 IST)
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मियामी। अमेरिका में एक सिगरेट कंपनी को लगभग 14 खरब रुपए का जुर्माना भरना होगा। दरअसल, ज्यादा सिगरेट पीने के कारण फेफड़ों के कैंसर से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसके बाद मृतक की पत्नी ने सिगरेट कंपनी पर मुकदमा ठोंक दिया था।

यहां फ्लोरिडा की एक कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में देश की दूसरी सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी को आदेश दिया है कि वह फेफड़ों के कैंसर से मारे गए शख्स की पत्नी को 23.6 बिलियन डॉलर यानी करीब 14.2662 खरब रुपए का मुआवजा दे। आरजे रेनॉल्ड्स टोबैको नाम की इस कंपनी को मुआवजे की रकम के अलावा करीब 108 करोड़ रुपए नुकसान की भरपाई के तौर पर भी देने होंगे।

2008 में सिंथिया रॉबिनसन नाम की महिला ने तंबाकू कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पति की मौत का मुआवजा मांगा था। चार हफ्ते तक चले ट्रायल में सिंथिया के वकीलों ने दलील दी कि आरजे रेनॉल्ड्स अपने ग्राहकों को तंबाकू के इस्तेमाल से होने वाले खतरे से जुड़ी जानकारी देने में नाकाम रहा। सिंथिया के पति की 36 साल की उम्र में 1996 में मौत हो गई थी। जॉनसन 20 साल से हर रोज 60 सिगरेट पी रहे थे।

वकीलों ने कहा कि कंपनी की इस अनदेखी की वजह से ही सिंथिया के पति माइकल जॉनसन सीनियर सिगरेट के आदी हो गए और बाद में फेफड़ों के कैंसर की वजह से मारे गए। सिंथिया के वकील विली गैरी ने कहा कि आरजे रेनॉल्ड्स ने कैलकुलेटेड रिस्क लेते हुए कंज्‍यूमर्स को स्मोकिंग के नुकसान की समुचित जानकारी दिए बिना सिगरेट बेची।

हाईकोर्ट में जाएगी सिगरेट कंपनी : सिगरेट कंपनी के एक अधिकारी का कहना है कि कोर्ट का फैसला निष्पक्षता से कोसों दूर है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वह कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में मामला दायर करेगी। सिगरेट कंपनियों की ओर से ऐसे जुर्मानों के खिलाफ की गई अपील अक्सर कामयाब रही है। तंबाकू कंपनी फिलीप मोरिस पर 2002 में 28 बिलियन डॉलर यानी करीब 1,69,260 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, लेकिन हाईकोर्ट में अपील के बाद इसे घटाकर 28 मिलियन डॉलर यानी करीब 169 करोड़ रुपए कर दिया गया।

फैसले से चौंकी माइकल की पत्‍नी : अपने पति की मौत के बाद लगाए कोर्ट केस के फैसले की जानकारी ज‍ब उन्‍हें मिली और पता चला कि इसका उन्‍हें 108 करोड़ का मुआवजा मिलेगा तो इससे वे बहुत प्रसन्‍न हुईं, लेकिन जब बाद में उन्‍हें पता चला कि 1 लाख 42 हजार 261 करोड़ के हर्जाने का फैसला मिलियन डॉलर नहीं, बल्कि बिलियन डॉलर में है तो वे चौंक गईं।

फैसले पर माइकल के वकील का बयान : तंबाकू कंपनी के विरोध में आए इस ऐतिहासिक फैसले पर माइकल के वकील विली गैरी ने अपने बयान में कहा कि कोर्ट के इस फैसले से आरजे रेनॉल्‍ड्स और अन्‍य कई बड़ी तंबाकू कंपनियों को इससे सबक मिलेगा, जिसके फलस्‍वरूप वह लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करना बंद करेंगीं, जिनकी लापरवाही की वजह से माइकल को अपनी जान गंवानी पड़ी।

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