Mehul Choksi News : भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम सुप्रीम कोर्ट -कोर्ट ऑफ कैसेशन- से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मंगलवार को भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में भारत प्रत्यर्पण को चुनौती दी थी।
एंटवर्प की अपीली अदालत ने चोकसी के प्रत्यर्पण के भारत के अनुरोध को 'लागू-योग्य' बताते हुए बरकरार रखा था। एंटवर्प में अपीली अदालत के चार सदस्यीय अभियोग कक्ष को 29 नवंबर, 2024 को जिला अदालत के प्री-ट्रायल चैंबर द्वारा जारी आदेशों में कोई खामी नहीं मिली।
जिला अदालत ने मई 2018 और जून 2021 में मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को “लागू-योग्य” बताया था और चोकसी के प्रत्यर्पण की अनुमति दी थी। अपीली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि 13,000 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने पर निष्पक्ष सुनवाई से वंचित किए जाने या किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का कोई जोखिम नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma