Publish Date: Sun, 22 Feb 2026 (01:13 IST)
Updated Date: Sun, 22 Feb 2026 (01:22 IST)
Donald Trump's big announcement regarding global tariffs : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। खबरों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में आने वाले सभी विदेशी सामानों पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे थे और उनके मुताबिक अब इस स्थिति को बदला जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और इसे बेहद खराब बताया।
ट्रंप ने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में आने वाले सभी विदेशी सामानों पर लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई देश दशकों से अमेरिका का फायदा उठा रहे थे और उनके मुताबिक अब इस स्थिति को बदला जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की और इसे बेहद खराब बताया।
ट्रंप ने आदेश पर किए हस्ताक्षर
उन्होंने तत्काल प्रभाव से देशों पर टैरिफ 10 बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का आदेश दिया और इसे कानूनी रूप से परखा हुआ कदम बताया। ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दुनियाभर के देशों पर नया टैरिफ लगाया है। यह 15 फीसदी टैरिफ 24 फरवरी से लागू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने शुक्रवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी देशों पर 10 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही थी।
भारत को लेकर क्या बोले राष्ट्रपति ट्रंप
भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रंप ने कहा कि इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में उनका प्रशासन नए और कानूनी रूप से उचित टैरिफ तय करेगा और लागू करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि यह कदम 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' की प्रक्रिया को पहले से भी ज्यादा मजबूत करेगा।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ट्रंप को झटका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह घोषणा उस समय की गई, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ के मसले पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रवार को बड़ा झटका दिया था। ट्रंप की ओर से दुनियाभर देशों पर लगाए गए टैरिफ को गैरकानूनी करार देते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति के पास टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है।
Edited By : Chetan Gour