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SIR में मध्यप्रदेश में 42.74 लाख वोटर्स के नाम कटे, इंदौर में सबसे अधिक 1.33 लाख वोटर्स का नहीं मिला रिकार्ड, जानें अब कैसे जुड़ेगा नाम?

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विकास सिंह

, मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (16:43 IST)
भोपाल। मध्यप्रदेश में SIR की प्रकिया में 42 लाख से अधिक वोटर्स के नाम कट गए है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी प्रारूप मतदाता सूची में प्रदेश में वर्तमान में 5 करोड 31 लाख 31 हजार 983 से अधिक मतदाता है। राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मंलवार को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 8 लाख 40 हजार ऐसे मतदाता ऐसे है जिनकी मैपिंग नहीं हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा के मुताबिक मध्यप्रदेश में 42 लाख 74 हजार 160 वोटर्स के नाम कट गए है। इनमें 19.19 लाख पुरूष और 23.64 लाख महिला वोटर्स शामिल है। अगर जिलों के हिसाब से देखा जाए तो भोपाल में 4 लाख 38 हजार औरजबलपुर में 2 लाख 48 हजार वोटर्स के नाम कट गए है।  
 
नो मैपिंग वोटर्स की कैटेगरी में इंदौर अव्वल?- मध्यप्रदेश में SIR की प्रक्रिया में 8 लाख से अधिक मतदाता है जिनकी मैंपिग नहीं हो पाई है, यानि ऐसे वोटर्स SIR प्रक्रिया के दौरान 2003 की वोटर लिस्ट में अपने माता-पिता का लिंक प्रस्तुत नहीं पाए। नो मैंपिंग वाले वोटर्स की सूची में इंदौर जिला प्रदेश में अव्वल है। इंदौर में एक लाख 33 हजार 696 वोटर्स, भोपाल एक लाख 16 हजार 925 वोटर्स, जबलपुर में 69 हजार से अधिक, ग्वालियर में 68 हजार से अधिक और उज्जैन में 48 हजार से अधिक वोटर्स की मैंपिंग नहीं की जा सकी है। वहीं प्रदेश में सबसे मैंपिंग वाले जिलों में सीधी, निवाडी और डिंडौरी जिला शामिल है।

ऐसे वोटर्स जिनकी मैंपिग नहीं की जा सकी  है, ऐसे वोटर्स को अब बुधवार से नोटिस जारी दिए जाएंगे। आयोग के नोटिस के बाद उन्हें अपने जवाब के दस्तातवेज के साथ चुनाव आय़ोग द्वारा निर्धारित दस्तातवेज साथ बीएलओ के पास जमा करना होगा।

क्या दस्तावेज देने होंगे?
 -यदि आपका जन्म 1-07-1987 के पहले भारत में हुआ हो तो स्वयं की जन्मतिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र देना होगा।
-एक जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को स्वयं का जन्म तिथि / जन्म स्थान का प्रमाण पत्र और माता या पिता मे से किसी एक का जन्म/स्थान को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज ।
 -वहीं 2004 के बाद जन्म लेने वालों को स्वयं की जन्म तिथि/ जन्म स्थान के प्रमाण पत्र के साथ माता और पिता दोनों के दस्तावेज देना होगा।

वोटर्स लिस्ट में अब कैसे जुड़ेगा नाम?- चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम नहीं होने या गलत होने पर 22 जनवरी 2025 तक आप अपने संबंधित निर्वाचरक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन दे सकते है। प्रारूप मतदाता सूची सभी मतदान केंद्रों के साथ www.voters.eci.gov.in और www.ceoelection.mp.gov.in पर उपलब्ध है जहां पर आप मतदाता सूची में खोले विकल्प पर जाकर अपना नाम, पिता का नाम या अपनी वोट आईडी नंबर और मोबाइल नंबर डाल अपना नाम चेक कर सकते है।                                           
चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को जारी प्रारूप मतदाता सूची में अगर आप का नाम नहीं है तो आप वोटर लिस्ट में कैसे अपना नाम जुड़वा सकते है, इसको लेकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते है। ऑफलाइन के लिए ऐसे लोगों पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित बीएलओ से संपर्क करना होगा और निर्धारित आवेदन का प्रारूप देना होगा। इसके लिए फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 को भरकर तय दस्तावेज के साथ अपना नाम वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे।

-1 जनवरी 2026 के मतदाता होने वाले नए वोटर्स को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए बीएलओ को निर्धारित दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 भरकर देना होगा।

-अगर प्रारूप मतदाता सूची में नाम कट गया है तो ऐसे लोगों को फॉर्म 7 भरकर दस्तावेज के साथ बीएलओ को आवेदन देना होगा।

-वहीं प्रारूप वोटर लिस्ट में अगर कोई संशोधन कराना चाहता तो फॉर्म 8 भरकर बूथ पर बैठने वाले बीएलओ को देना होगा।
 

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