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कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, विधायक बने रहेंगे, SC से हाईकोर्ट का फैसला खारिज

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Congress MLA Mukesh Malhotra gets major relief from Supreme Court
भोपाल। मध्यप्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने ग्वालियर हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कांग्रेस मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को शून्य घोषित कर भाजपा के रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के राज्यसभा चुनाव में वोटिंग पर रोक लगाने के साथ विधायक के तौर पर मिलने वाले वेतन भत्ते पर रोक लगा दी है।  कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को करेगी।

वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा ने कोर्ट के फैसले को विजयपुर की जनता की जीत बतया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सम्मानजनक फैसला दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूं। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने जो आऱोप लगाए कि मैंने केस छिपाए हैं। मैने कोई केस नहीं  छिपाए। हलांकि उनके वकीलों ने मेरे अधिकार शिथिल करा दिए हैं। हम क्षेत्र के विकास के  लिए जो विधायक निधि मिलती है, वो पैसा हमें नहीं मिलेगा। मुझे वेतन भी नहीं मिलेगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता और क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करता रहूंगा। सदन में  भी प्रश्न उठाता रहूंगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विजयपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जुझारू,ऊर्जावान विधायक मुकेश मल्होत्रा जी की विधायकी को बरकरार रखा है! मैं शीर्ष अदालत का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं! इस ऐतिहासिक निर्णय से भाजपा के सियासी षडयंत्र फिर नाकाम हुए हैं! उम्मीद की जानी चाहिए कि लोकतंत्र और संविधान के अपमान का आदतन अपराध करने वाली बीजेपी इस कानूनी-सबक को हमेशा याद रखेगी।
 

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