Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (18:00 IST)
Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (18:14 IST)
मिडिल ईस्ट में ईरान के अमेरिका-इजरायल के साथ छिड़े भीषण युद्ध का सबसे अधिक असर पेट्रोल-डीजल और गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है। जैसे-जैसे युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है वैसे-वैसे ईधन को लेकर संकट गहराता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़े इस वॉर से भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी पेट्रोल-डीजल और गैस के आयात पर असर पड़ रहा है। ऐसे में देश में कई तरह की अफवाहों का दौर भी चल रहा है।
पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस से जुड़ी यह अफवाहें सोशल मीडिया पर जमकर सर्कुलेट हो रही है। ऐसी ही एक मैसेज सोशल मीडिया पर PNG (पाइप्ड) नेचुरल गैस) को लेकर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि PNG सप्लाई वाले क्षेत्रों में इसका कनेक्शन लेना अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि जिन इलाकों में PNG की पाइपलाइन बिछ चुकी है वहां लोगों को LPG से PNG पर शिफ्ट होना होगा, ऐसा नहीं किया तो LPG का कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा।
सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहे मैसेज का 'वेबदुनिया' ने फैक्ट चेक किया।
क्या है 14 मार्च का गजट नोटिफिकेशन?- मिडिल ईस्ट संकट के बाद सरकार की ओर से 14 मार्च 2026 को जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, पीएनजी के उपभोक्ताओं को अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन वापस जमा करने होंगे और पीएनजी के उपभोक्ताओं के लिए नए एलपीजी कनेक्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अनुसार पीएनजी कनेक्शन रखने वाले किसी भी व्यक्ति को घरेलू एलपीजी कनेक्शन रखने या सरकारी तेल कंपनियों या उनके अधिकृत वितरकों से एलपीजी सिलेंडर रिफिल लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
गजट नोटिफिकेशन में नए नियम (उप-धारा 5 और 6) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसके पास PNG कनेक्शन है, वह घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकता और न ही सरकारी तेल कंपनियों से रिफिल ले सकता है। नोटिफिकेशन की उपधारा 5 के अ्नुसार पाइप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन तथा घरेलु एलपीजी दोनों ही कनेक्शन रखने वाला कोई भी व्यक्ति घरेलु एलपीजी कनेक्शन नहीं रखेगा या किसी सरकारी तेल कंपनी से घेरलु एलपीजी गैस सिलेंडरों की रिफिल नहीं प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास दोनों ही रूप में कनेक्शन हैं को अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन को तत्काल वापस करना होगा।
इसे साथ ही केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों को भी निर्देश दिया है कि वे उन उपभोक्ताओं को नए एलपीजी कनेक्शन जारी न करें या रिफिल प्रदान न करें जिनके पास पहले से ही पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा है।
इस गजट नोटिफिकेशन में यह साफ है कि अगर आपके पास PNG और LPG दोनों ही कनेक्शन है तो आपको LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इस गजट नोटिफिकेशन में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते है जहां PNG की सप्लाई होती है और आपने उसका कनेक्शन नही लिया है तो आपको उसका कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा और अगर नहीं लिया तो आपका LPG कनेक्शन रद्द हो जाएगा।
इस तथ्य को और अधिक प्रामणिक करने के लिए 'वेबदुनिया' ने मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में PNG सप्लाई करने वाली प्रमुख कंपनी THINK GAS के प्रतिनिधि से भी बात की। चर्चा में उन्होंने साफ कहा कि ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आपको PNG सप्लाई वाले इलाके में इसका कनेक्शन लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि यह बात भी पूरी तरह निराधार है कि PNG कनेक्शन नहीं लेने पर आपका LGP कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। हलांकि उन्होंने सरकार के उस गजट नोटिफिकेशन को सहीं बताया जिसमें यह साफ कहा गया है कि अगर आपके पास पहले से दोनों (PNGऔर LPG) कनेक्शन हो तो आपको LPG का कनेक्शन सरेंडर करना होगा।
वहीं केंद्र सरकार ने PNG उपयोगकर्ताओं के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म MyPNG-D पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPGआईडी का उपयोग करके अपना LPG कनेक्शन सरेंडर कर सकते हैं। इसके साथ ही मंत्रालय शहरी क्षेत्रों में वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसमें वह ईमेल, पत्र या सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनियों के ग्राहक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।