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SIR में भोपाल में कट गए 4 लाख से अधिक वोटर्स के नाम, 1 लाख 16 हजार का नहीं मिला रिकार्ड, जानें अब कैसे जुड़ेगा वोटर लिस्ट में नाम

भोपाल के 2289 मतदान केंद्रों पर मतदाना सूची के प्रारूप का प्रकाशन

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हमें फॉलो करें Names of more than 4 lakh voters deleted from SIR in Bhopal district

विकास सिंह

, मंगलवार, 23 दिसंबर 2025 (13:40 IST)
भोपाल। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के बाद आज राजधानी भोपाल के 2289 मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। SIR की प्रक्रिया के बाद भोपाल जिले में कुल 21 लाख 25 हजार 908 वोटर्स में से 4 लाख 38 हजार 317 वोटर्स के नाम कट गए है। वहीं 1 लाख 16 हजार से अधिक वोटर्स का कोई रिकार्ड नहीं मिला है।

भोपाल में किस विधानसभा में कितने वोटर्स के नाम कटे?-एसआईआर के तहत भोपाल जिले की 07 ‍विधानसभाओं में कुल 21 लाख 25 हजार 908 गणना पत्रकों को डिजिटाइज्ड कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत 16 लाख 87 हजार 33 मतदाताओं का ईएफ डिजिटाइज्ड किया गया। जिले में कुल एक लाख 16 हजार 317 मतदाताओं यानि 5.79 प्रतिशत मतदाता को नो मैंपिंग कैटेगिरी में शामिल किया गया हैं जबकि 04 लाख 38  हजार 876 मतदाता एएसडीआर सूची में शामिल हैं।

अगर देखा जाए तो भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा सीट पर सबसे अधिक 97 हजार वोटर्स के नाम काटे गए है। वहीं सबसे कम बैरसिया विधानसभा सीट पर 12 हजार 903 वोटर्स के नाम काटे गए है। इसके साथ ही भोपाल उत्तर में 51 हजार से अधिक.नरेला विधानसभा सीट पर 81 हजार 235, भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट में 63 हजार 433 ,भोपाल मध्य विधानसभा सीट पर 67 हजार 304 और हुजूर विधानसभा सीट पर 65 हजार 891 वोटर्स के नाम काटे गए है

वोटर्स लिस्ट में अब कैसे जुड़ेगा नाम?- भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी  कौशलेंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक जिन वोटर्स का नाम मतदाता सूची में नाम नहीं है, इसको लेकर किसी प्रकार की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए वार्ड स्तर पर सुनवाई होने के साथ पोलिंग स्टेशन पर बीएलओ नाम जोड़ने की प्रक्रिया करेंगे। इसके लिए फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 में से किसी एक को भरकर तय दस्तावेज के साथ अपना नाम वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकेंगे।

-वोटर लिस्ट में नए वोटर्स को अपना नाम जोड़ने के लिए बीएलओ को फॉर्म 6 भरकर देना होगा। (1 जनवरी 2026 की स्थिति में नए मतदाता)
-अगर प्रारूप मतदाता सूची में नाम कट गया है तो ऐसे लोगों को फॉर्म 7 भरकर दस्तावेज के साथ बीएलओ को आवेदन देना होगा।
 -वहीं प्रारूप वोटर लिस्ट में अगर कोई संशोधन कराना चाहता तो फॉर्म 8 भरकर बूथ पर बैठने वाले बीएलओ को देना होगा।


नो मैपिंग कैटेगरी वाले वोटर्स क्या करें?-भोपाल में SIR की प्रक्रिया के दौरान एक लाख 16 हजार वोटर्स नो मैपिंग में दर्ज किए गए है। यह उन लोगों को संख्या है जो SIR प्रक्रिया के दौरान 2003 की वोटर लिस्ट में अपने माता-पिता का लिंक प्रस्तुत नहीं पाए थे। ऐसे लोगों के लिए नगर निगम भोपाल के प्रत्येक वार्ड कार्यालय में हेल्पडेस्क बनाई जाएगी। जिसमें सुनवाई के लिए वार्ड स्तर सहायक निर्वाचक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जो एक दिन में 50 लोगों की सुनवाई करेंगे। ऐसे लोगों को निर्धारित 13 दस्तावेज की सूची में से एक दस्तावेज को जमा करना होगा।

 -यदि आपका जन्म 1-07-1987 के पहले हुआ हो तो स्वयं की जन्मतिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए निर्धारित 13 दस्तावेज में से एक प्रमाण पत्र देना होगा।
-1987 से 2004 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र और माता या पिता मे से किसी एक दस्तावेज देना होगा।
-वहीं 2004 के बाद जन्म लेने वालों को माता और पिता दोनों के दस्तावेज देना होगा।

.भोपाल में प्रारूप मतदाता सूची में दावा आपत्तियों के लिए सभी 85 वार्डों मे हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, उन्हीं हेल्प डेस्क के माध्यम से दावा आपत्तियां सुनीं जाएंगी, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही जिले के कुल मतदान केंद्रों जिनकी संख्या 2289 है वहां पर बीएलओ माध्यम से ही ऐसे मतदाता जिन्होंने अपना गणना पत्रक फार्म जमा नहीं किया है वे संबंधित बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है।

 

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