Sajjan Kumar news in hindi : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में सज्जन कुमार को बरी किया है। इस हिंसा मामले मे दो लोगों की मौत हुई थी।
पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने अपने बचाव में कहा था कि वह निर्दोष है, और कभी इसमें शामिल नहीं था और न ही सपने में भी शामिल हो सकता है। सज्जन कुमार ने कहा कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रॉसिक्यूशन हिंसा में उसकी भूमिका साबित करने में नाकाम रहा है। वहीं, न्याय के लिए लड़ रहे पीड़ित परिवार के एक सदस्य फैसला सुनकर रो पड़े। उन्होंने कहा, हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? कोर्ट ने उसे बरी क्यों कर दिया? हमारे 11 लोग मारे गए।
गौरतलब है कि 1984 में हिंसा और उसके बाद की घटनाओं की जांच के लिए गठित नानावटी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में दंगों के संबंध में 587 प्राथमिकी दर्ज की गईं। दंगों में 2,733 लोगों की मौत हुई थी। कुल मिलाकर लगभग 240 प्राथमिकियों को पुलिस ने 'अज्ञात' बताकर बंद कर दिया था और 250 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न अदालतों में लगभग 20 मामले लंबित हैं।
एक नवंबर, 1984 को जनकपुरी में दो सिखों, सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी। जबकि विकासपुरी पुलिस स्टेशन में 2 नवंबर, 1984 को गुरचरण सिंह को जलाने के मामले में दर्ज हुआ था।
edited by : Nrapendra Gupta