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दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार चुनाव के लिए एक समान चुनाव चिह्न के अनुरोध वाली याचिका पर मांगा जवाब

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
मंगलवार, 5 अगस्त 2025 (22:27 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अखिल भारतीय जन संघ (एबीजेएस) की उस याचिका पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा जिसमें आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के लिए एक समान चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने पार्टी की याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया और उसे जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अदालत ने अगली सुनवाई 19 अगस्त के लिए निर्धारित की है।ALSO READ: भगवान कृष्ण दुनिया के पहले ज्ञात मध्यस्थ थे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा
 
पार्टी ने कहा कि उसकी स्थापना 1951 में हुई थी और इसका नाम 1979 में बदला गया तथा यह अपने गठन के समय से चुनाव लड़ती रही है। पार्टी ने कहा कि वे प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप समय-समय पर निर्वाचन आयोग से चुनाव चिह्न के लिए आवेदन करती रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने आंध्रप्रदेश में 2024 के विधानसभा चुनावों में हिस्सा लिया था जिसके लिए उसे चुनाव चिह्न 'सितार' आवंटित किया गया था।
 
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने आगामी बिहार चुनाव लड़ने के इरादे से एबीजेएस के बैनर तले एक समान चुनाव चिह्न आवंटित करने के लिए 2 जून को एक पत्र के माध्यम से निर्वाचन आयोग से संपर्क किया था। याचिका में कहा गया है कि हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद 4 जुलाई, 2025 को एक और पत्र भेजा गया जिसका भी कोई जवाब नहीं आया।ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट की राहुल गांधी को फटकार के बाद बोली BJP, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं कांग्रेस नेता
 
याचिका में चुनाव चिह्न आवंटन के लिए आयोग को 2 जून और 4 जुलाई के अपने पत्रों का उल्लेख करने तथा समयबद्ध तरीके से एक समान चुनाव चिह्न आवंटित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया कि पार्टी को समान चुनाव चिह्न आवंटित न होने से उसका चुनाव लड़ने का अवसर छिन जाएगा।(भाषा) 
 
Edited by: Ravindra Gupta

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