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Delhi Riots : कोर्ट ने 4 आरोपियों की रिहाई के दिए आदेश, उमर और शरजील को नहीं मिली जमानत

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 7 जनवरी 2026 (18:32 IST)
2020 Delhi Riots Case : राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के बाद शर्तें पूरी करने वाले 4 आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान द्वारा दो-दो लाख रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर उनकी रिहाई के आदेश जारी किए। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया था।

खबरों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा जमानत मिलने के बाद शर्तें पूरी करने वाले 4 आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान और मोहम्मद सलीम खान द्वारा दो-दो लाख रुपए की जमानत राशि और इतनी ही राशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर उनकी रिहाई के आदेश जारी किए।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया था। 5 आरोपियों को जमानत दिए जाने के बाद एक अन्य आरोपी ने अदालत में जमानत के लिए नई अर्जी दाखिल की है। आरोपी का तर्क है कि उस पर भी वही समान आरोप हैं, जो जमानत पर रिहा होने वाले आरोपियों पर हैं।
 
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले के आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया लेकिन भागीदारी के स्तर के क्रम का हवाला देते हुए पांच अन्य को जमानत दे दी और कहा कि मामले में सभी आरोपी एक ही पायदान पर नहीं हैं।
न्यायालय ने कहा कि खालिद और इमाम सुरक्षा प्राप्त गवाहों से पूछताछ हो जाने के बाद या आज से एक वर्ष बाद नए सिरे से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। उसने साथ ही कहा कि खालिद और इमाम की स्थिति दिल्ली दंगों के मामले में अन्य आरोपियों की तुलना में अलग है।
उमर, शरजील और अन्य आरोपियों पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। गौरतलब है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।
Edited By : Chetan Gour

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