Publish Date: Tue, 24 Feb 2026 (22:37 IST)
Updated Date: Tue, 24 Feb 2026 (22:42 IST)
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह फैसला राज्य में इस वर्ष की पहली छमाही में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले लिया गया है।
बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने बताया कि 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026' को राज्य विधानसभा की राय के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद भारत के राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत केरल राज्य की विधानसभा को उसकी राय व्यक्त करने के लिए भेजेंगे।
वैष्णव ने आगे बताया कि केरल विधानसभा से राय प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी और संसद में विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त की जाएगी। इस विधेयक के जरिए केरल का नाम बदलकर केरलम किया जाएगा।
सरकारी बयान के अनुसार, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। इसके तहत संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। हालांकि, ऐसा कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। साथ ही, यदि विधेयक किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य की विधानसभा को उसकी राय देने के लिए संदर्भित करते हैं। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है।
उल्लेखनीय है कि केरल विधानसभा ने जून 2024 में राज्य का नाम केरल से बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को पारित किया था। Edited by : Sudhir Sharma