Publish Date: Mon, 25 May 2026 (14:49 IST)
Updated Date: Mon, 25 May 2026 (14:55 IST)
NEET Paper Leak Case : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में एनटीए पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी ने पिछली घटनाओं से सबक नहीं लिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा है और सुधारों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों और सिफारिशों पर अब तक उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा गुरुवार तक दाखिल करे। अदालत ने कहा कि पहले भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, जिसके बाद एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई थी और उसकी सिफारिशों को स्वीकार भी किया गया था।
मॉनिटरिंग कमेटी का क्या हुआ?
कोर्ट ने NEET-UG 2026 परीक्षा में पेपर लीक के मामले में दायर याचिकाओं पर केंद्र और शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने NTA से यह जवाब भी मांगा कि उस मॉनिटरिंग कमेटी का क्या हुआ, जिसे उसके पिछले आदेशों के अनुसार गठित किया जाना था।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने अदालत का रुख करते हुए NEET-UG 2026 के आयोजन में NTA की कथित प्रणालीगत विफलता को चुनौती दी थी। याचिका में NTA को बदलने या उसका मौलिक पुनर्गठन करने तथा न्यायिक निगरानी में एक नई परीक्षा आयोजित करने के निर्देश देने की मांग की गई है।
3 मई को हुई थी परीक्षा
गौरतलब है कि नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी। हालांकि पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। मामले की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है।
edited by : Nrapendra Gupta
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