rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाएं, अस्पतालों और स्कूलों में घुसने से रोकें

Advertiesment
हमें फॉलो करें supreme court

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 (11:19 IST)
Supreme Court on Stray Dogs : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों पर सड़कों से हटाने का आदेश दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आवारा पशुओं को स्कूलों और अस्पतालों में जाने से रोका जाए। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों से भी आवारा पशुओं को हटाया जाए।
 
शीर्ष अदालत ने नगर निगमों को भी पेट्रोलिंग टीम गठित करने को कहा। आवारा कुत्तों का वैक्सिनेशन कर उन्हें शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जहां से उन्हें उठाया गया था।
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कु्त्ते दोबारा प्रवेश न कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए जल्द से जल्द अधिकतम 8 हफ्ते के भीतर, पर्याप्त बाड़ लगाया जाए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उन निर्देशों की भी पुष्टि की जिनमें राज्य सरकार के अधिकारियों, नगरपालिका अधिकारियों और सड़क एवं परिवहन अधिकारियों को राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से मवेशियों को हटाकर उन्हें आश्रय स्थलों में पुनर्वासित करने का निर्देश दिया गया था।
edited by : Nrapendra Gupta 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

वंदे मातरम् के 150 वर्ष, पीएम मोदी ने जारी किया सिक्का, जानिए क्या कहा?