I-PAC मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
नई दिल्ली , गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (14:50 IST)
Supreme Court on IPAC raid : I-PAC रेड मामले पर ईडी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तकरार पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने ईडी की अर्जी पर ममता सरकार को नोटिस जारी किया। ईडी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि एजेंसी के काम में बाधा नहीं डाल सकते। चुनावी काम में दखल नहीं दे सकते। अदालत ने मामले के सीसीटीवी फुटेज भी सुरक्षित रखने को कहा। मामले की सुनवाई 3 फरवरी को होगी।
ईडी की ओर से सीजी तुषार मेहता तो ममता बनर्जी की ओर से कपिल सिब्बल अदालत में पेश हुए। तुषार मेहता ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ईडी रेड में ममता बनर्जी का दखल चौंकाने वाला था। एसजी मेहता ने सवाल किया कि मुझे नहीं पता वहां छिपाने के लिए ऐसा क्या था कि मुख्यमंत्री को पूरी पुलिस फोर्स के साथ खुद घुसना पड़ा।
इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि आईपैक का दफ्तर टीएमसी दफ्तर का हिस्सा है। उन्होंने रेड की टाइमिंग पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के वक्त इसकी क्या जरूरत थी। इस पर कोर्ट रूम में ही कपिल सिब्बल और एसजी तुषार मेहता के बीच बहस हो गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट दोनों से हंगामा बंद करने को कहा।
edited by : Nrapendra Gupta
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