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यूजीसी की नई गाइडलाइंस : OBC को शामिल करने पर क्यों मचा विवाद?

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (19:29 IST)
UGCs new guidelines: हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026' नाम से नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से देशभर के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों, कॉलेजों आदि) में लागू हो गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य कॉलेज-यूनिवर्सिटी कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना और समानता (equity) को बढ़ावा देना है। लेकिन ओबीसी को इनमें शामिल करने के फैसले ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। सामान्य वर्ग के छात्रों में खासा गुस्सा है और सोशल मीडिया पर इसे 'कॉलेजों का नया SC/ST एक्ट' कहकर विरोध किया जा रहा है। आइए समझते हैं पूरी कहानी।
 

नए नियमों की मुख्य बातें क्या हैं?

ये नियम 2012 के पुराने भेदभाव-रोधी नियमों का अपडेटेड संस्करण हैं। रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इन्हें तैयार किया गया। मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:
 
  • हर उच्च शिक्षा संस्थान में 'इक्विटी कमेटी' गठित करनी अनिवार्य होगी। इस कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग (PwD) और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए (आधे से ज्यादा सदस्य इन वर्गों से)।
  • 'जातिगत भेदभाव' की परिभाषा में अब स्पष्ट रूप से SC, ST और OBC को शामिल किया गया है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान या विकलांगता आधारित अनुचित व्यवहार शामिल है।
  • शिकायत मिलने पर 24 घंटे में प्रारंभिक कार्रवाई तथा 60 दिनों में जांच पूरी करनी होगी।
  • शिकायत ऑनलाइन, हेल्पलाइन या अन्य माध्यम से दर्ज की जा सकती है।
  • उल्लंघन पर संस्थान की मान्यता रद्द हो सकती है, फंडिंग रोकी जा सकती है या आरोपी को चेतावनी, निलंबन, निष्कासन जैसी सजा मिल सकती है।
  • झूठी शिकायत पर पहले प्रस्तावित जुर्माने का प्रावधान अंतिम नियमों में हटा दिया गया है।
 
ये नियम फरवरी 2025 में जारी ड्राफ्ट पर आधारित हैं, जिसकी संसदीय समिति (अध्यक्ष दिग्विजय सिंह) ने समीक्षा की और OBC को शामिल करने की सिफारिश की, जिसे UGC ने मान लिया।
 

विवाद की वजह : ओबीसी को क्यों शामिल किया गया?

ड्राफ्ट में OBC को जातिगत भेदभाव की परिभाषा से बाहर रखा गया था, जिसकी काफी आलोचना हुई। ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट्स एसोसिएशन समेत कई संगठनों ने विरोध किया। संसदीय समिति की सिफारिश पर अंतिम नियमों में OBC को SC/ST के साथ शामिल कर दिया गया।
 
लेकिन इसी फैसले ने सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) में आक्रोश पैदा कर दिया। लोग इसे एकतरफा बता रहे हैं क्योंकि:
  • नियम केवल SC, ST और OBC को पीड़ित मानते हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों/शिक्षकों के खिलाफ जातिगत भेदभाव की कोई सुरक्षा नहीं दी गई।
  • दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। झूठी शिकायतों से निर्दोष छात्रों का करियर बर्बाद हो सकता है।
  • इसे 'पहले से दोषी मानने' वाला नियम कहा जा रहा है, जहां आरोपी को साबित करने की बजाय पीड़ित की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई होती है।
  • सोशल मीडिया पर इसे 'आरक्षण जैसी एकतरफा नीति' और 'जनरल के खिलाफ हथियार' बताया जा रहा है।
  •  
  • कई लोग कह रहे हैं कि ये नियम कैंपस में जातिगत विभाजन को और बढ़ाएंगे न कि कम करेंगे।

सरकार और UGC का पक्ष क्या है?

UGC और सरकार का कहना है कि ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बने हैं और पिछड़े वर्गों (SC/ST/OBC) को कैंपस में सुरक्षित माहौल देने के लिए जरूरी हैं। ये भेदभाव रोकने के लिए हैं, बदला लेने के लिए नहीं। संसदीय समिति की सिफारिश को अपनाकर OBC को शामिल करना न्यायसंगत कदम है।
 
UGC के इन नए नियमों का मकसद अच्छा है – जातिगत भेदभाव खत्म करना और समावेशी शिक्षा देना। लेकिन OBC को शामिल करने और झूठी शिकायत पर दंड न होने से विवाद बढ़ गया है। सामान्य वर्ग इसे असंतुलित मान रहा है, जबकि पिछड़े वर्ग इसे जरूरी सुरक्षा बता रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पर और बहस होगी, क्योंकि ये नियम सभी कैंपसों पर सीधा असर डालेंगे। क्या ये वाकई समानता लाएंगे या फिर नया तनाव पैदा करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। 

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