Publish Date: Wed, 11 Feb 2026 (09:17 IST)
Updated Date: Wed, 11 Feb 2026 (09:22 IST)
गृह मंत्रालय ने 'वंदे मातरम्' को लेकर नया नियम जारी किया है। इसके तहत सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्र गीत वंदे मातरम् गाया या बजाया जाना अनिवार्य होगा। वहीं अगर किसी कार्यक्रम में 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, तो पहले 'वंदे मातरम्' और उसके बाद 'जन गण मन' होगा। इस दौरान उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा। सभी के लिए खड़े होना अनिवार्य होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे लेकर नया प्रोटोकॉल जारी कर दिया है।
इसके तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के छह अंतरों वाला 3 मिनट 10 सेकंड का पूरा संस्करण कई आधिकारिक अवसरों पर बजाया या गाया जाना अब अनिवार्य होगा। मंत्रालय का यह 10 पन्नों का आदेश 28 जनवरी को जारी किया गया है, जो सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और संवैधानिक संस्थाओं को भेजा गया है।
आदेश के अनुसार, तिरंगा फहराए जाने के समय, राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम में आगमन और प्रस्थान पर, राष्ट्र के नाम उनके संबोधन से ठीक पहले और बाद में, तथा राज्यपाल या उपराज्यपाल के आगमन-प्रस्थान और भाषणों से पहले-बाद में वंदे मातरम् बजाया या गाया जाएगा। अगर किसी कार्यक्रम में वंदे मातरम् और राष्ट्रगान जन गण मन दोनों प्रस्तुत किए जाते हैं, तो पहले वंदे मातरम् और उसके बाद जन गण मन होगा। इस दौरान उपस्थित लोगों को सावधान मुद्रा में खड़े रहना होगा।
वंदे मातरम् के समय खड़ा होना अनिवार्य : मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जब वंदे मातरम् का आधिकारिक संस्करण बजाया या गाया जाए, तो श्रोताओं को सम्मान में खड़ा होना चाहिए। हालांकि, अगर किसी समाचार फिल्म या डॉक्यूमेंट्री में यह गीत फिल्म का हिस्सा हो, तो दर्शकों से खड़े होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, ताकि कार्यक्रम में अव्यवस्था न हो।
Edited By: Naveen R Rangiyal