GST Air Purifier : केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरीफायर पर 18% जीएसटी को 5% करने की याचिका पर विरोध जताया। सरकार ने कहा कि GST परिषद की व्यवस्था को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
न्यायमूर्ति अमित महाजन व न्यायमूर्ति विनोद कुमार की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा कि मामले की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है, लेकिन सोच-समझकर जवाब देने के लिए और समय की जरूरत है। केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने पर चर्चा के लिए कोई अर्जेंट GST काउंसिल मीटिंग नहीं होगी।
केंद्र की तरफ से एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) एन वेंकटरमन ने कहा कि अगर इस मामले में जीएसटी परिषद की व्यवस्था को नजरअंदाज किया जाता है, तो यह एक मुश्किल स्थिति उत्पन्न होगी और इससे सही प्रक्रिया को फॉलो किए बिना और जीएसटी में छूट मांगी जा सकती है।
पीठ ने पूछा कि अदालत की चिंता दिल्ली और आसपास के इलाकों की स्थिति को देखते हुए थी। अदालत ने कहा कि अभी एक एयर प्यूरीफायर की कीमत 10-15 हजार है। पीठ ने सवाल किया कि जीएसटी को एक सही लेवल पर क्यों नहीं लाया जाता ताकि एक आम आदमी भी एयर प्यूरीफायर खरीद सके?
दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
edited by : Nrapendra Gupta