Publish Date: Sat, 23 May 2026 (16:09 IST)
Updated Date: Sat, 23 May 2026 (16:37 IST)
Azam Khan Case : 2 पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए आजम खान की सजा बढ़ा दी है, जबकि बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल की सजा पहले जैसी ही रखी गई है। कोर्ट ने सरकार की अपील मंजूर करते हुए आजम की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। साथ ही आजम पर लगाए गए 50 हजार रुपए जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया, जबकि अब्दुल्ला पर लगाए गए 50 हजार रुपए जुर्माने को बढ़ाकर साढ़े 3 लाख रुपए कर दिया।
2 पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए आजम खान की सजा बढ़ा दी है, जबकि बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल की सजा पहले जैसी ही रखी गई है।
कोर्ट ने सरकार की अपील मंजूर करते हुए आजम की सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी है। साथ ही आजम पर लगाए गए 50 हजार रुपए जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया, जबकि अब्दुल्ला पर लगाए गए 50 हजार रुपए जुर्माने को बढ़ाकर साढ़े 3 लाख रुपए कर दिया।
सजा बढ़ाने संबंधी अपील पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए आजम खान की सजा और जुर्माना दोनों बढ़ा दिए। तत्कालीन डीएम पर बयान के मामले में सजा सुनाए जाने के दौरान आजम जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट की कार्यवाही से जुड़े रहे।
2 पैन कार्ड मामले में नवंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद बचाव पक्ष ने सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग को लेकर एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की थी।
बचाव पक्ष की ओर से सजा के खिलाफ अपील को सेशन कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। अभियोजन पक्ष की ओर से सजा बढ़ाने की अपील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
Edited By : Chetan Gour
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