Publish Date: Fri, 22 May 2026 (14:24 IST)
Updated Date: Fri, 22 May 2026 (14:37 IST)
दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने उन्हें एक जून से तीन जून तक की राहत प्रदान की है ताकि वह अपनी बीमार मां की मेडिकल सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर सकें और अपने चाचा के चहलुम में शामिल हो सकें।
मामले की सुनवाई के दौरान उमर खालिद की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी मां की सर्जरी होना है और परिवार को उनकी मौजूदगी की आवश्यकता है। साथ ही परिवार में आयोजित चहलुम रस्म में शामिल होने की अनुमति भी मांगी गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मंजूर करते हुए तय अवधि के भीतर राहत दी। अदालत ने इस दौरान निर्धारित शर्तों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।
उमर खालिद और अन्य आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसियों ने उन्हें 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों का 'मुख्य साजिशकर्ता' बताया है। इससे पहले भी वह विभिन्न मानवीय आधारों पर अदालत से अंतरिम राहत की मांग कर चुके हैं। 19 मई को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
edited by : Nrapendra Gupta
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