Publish Date: Fri, 27 Feb 2026 (23:52 IST)
Updated Date: Fri, 27 Feb 2026 (23:54 IST)
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2021 के कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले के संबंध में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति अनिल क्षतरपाल और अमित महाजन की पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) के उस आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें इस मामले में वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा, "यह याचिका स्वीकार की जाती है।"
क्या था मामला
2021 के बदनाम कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ा है। उस समय समीर वानखेड़े मुंबई जोन के NCB जोनल डायरेक्टर थे। उनकी टीम ने क्रूज पर रेड मारी थी। इसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रेड के बाद वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगे।
इनमें जांच को गलत दिशा में ले जाना, पक्षपाती व्यवहार और दूसरी गड़बड़ियां शामिल हैं। इन आरोपों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SET) बनाई गई थी। SET की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने अगस्त 2025 में चार्ज मेमोरेंडम जारी करके वानखेड़े के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू की। Edited by : Sudhir Sharma