इंदौर। मध्यप्रदेश में गर्मी का पारा चढ़ने के बीच करीब 85,000 वकीलों को यह खबर राहत पहुंचा सकती है। सूबे के वकीलों को 15 अप्रैल से अगले 3 महीने तक पैरवी के वक्त काला कोट पहनने से छूट मिल गई है।
राज्य अधिवक्ता परिषद ने गर्मी के मौसम में वकीलों को काला कोट पहनने से होने वाली परेशानियों को देखते हुए यह फैसला किया है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के नियम-कायदों के मुताबिक किया गया यह निर्णय प्रदेश में 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
राज्य अधिवक्ता परिषद की ओर से इस सिलसिले में 29 मार्च को जारी परिपत्र में कहा गया है कि काला कोट पहनने की छूट के दायरे में आने वाले पुरुष वकीलों को पैरवी के वक्त पहले की तरह सफेद शर्ट, काला या सफेद या धूसर रंग (ग्रे) का धारीदार पैंट पहनना होगा। साथ ही, गले में सफेद रंग की खास पट्टी (एडवोकेट बैंड) लगानी होगी।
परिपत्र में हालांकि स्पष्ट किया गया है कि वकीलों के काला कोट पहनने की छूट उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में पैरवी के वक्त लागू नहीं होगी।
इस बीच, इंदौर बार एसोसिएशन के सचिव गोपाल कचोलिया ने गर्मी के दौरान वकीलों को काला कोट पहनने से छूट के राज्य अधिवक्ता परिषद के फैसले का स्वागत किया है।
कचोलिया ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश जिला और तहसील अधिवक्ता संघों के कार्यालयों में जगह की कमी के चलते कई वकील न्यायालय भवन के बरामदे और इसके बाहर के खुले स्थान में बैठकर अपने जरूरी काम निबटाते हैं। ऐसे में गर्मी के मौसम में कार्यस्थल पर काला कोट पहनने से वकीलों की हालत खराब हो जाती है। (भाषा)