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उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट का आदेश रद्द

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Kuldeep Senger News : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित की गई थी। इस फैसले से भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को करारा झटका लगा है। 
 
मामले की जांच कर रही सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो की अपील पर हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।
 

क्या है उन्नाव गैंग रेप केस

उन्नाव रेप केस 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए बलात्कार और उसके बाद पीड़िता के परिवार को प्रताड़ित करने का एक सनसनीखेज मामला है। इस मामले में मुख्य आरोपी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर थे। कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई और अन्य सहयोगियों पर पीड़िता और उसके परिवार को धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप था। 
 
मामले को दबाने के लिए पीड़िता की कार को एक ट्रक से टक्कर मरवाई गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई।  यह मामला देश भर में काफी चर्चा में रहा था। न्याय की मांग कर रही पीड़िता के पिता को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया, जहां पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई। मामले को दबाने के लिए पीड़िता की कार को एक ट्रक से टक्कर मरवाई गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई।
 
कुलदीप सिंह सेंगर को 2019 में इस मामले में दोषी ठहराया गया था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उनकी सजा को निल‍ंबित कर दिया था। अब शीर्ष अदालत ने सजा को बहाल कर कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया है। 
edited by : Nrapendra Gupta

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