Pushkar Singh Dhami News : उत्तराखंड सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदता है, तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में भारी छूट मिलेगी। यह छूट 15 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक हो सकती है। फिलहाल उत्तराखंड में वाहन की कीमत के आधार पर रजिस्ट्रेशन टैक्स लिया जाता है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग स्लैब हैं। राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद इस नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
खबरों के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराकर उसी श्रेणी का नया वाहन खरीदता है, तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में भारी छूट मिलेगी। यह छूट 15 प्रतिशत से लेकर 50 प्रतिशत तक हो सकती है।
फिलहाल उत्तराखंड में वाहन की कीमत के आधार पर रजिस्ट्रेशन टैक्स लिया जाता है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग स्लैब हैं। राज्य कैबिनेट के फैसले के बाद इस नई व्यवस्था की अधिसूचना जारी कर दी गई है और यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
लंबे समय से इस योजना पर काम चल रहा था, जिसे अब जमीन पर उतार दिया गया है। इससे न सिर्फ आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य को भी आर्थिक फायदा होने की उम्मीद है। जो भी वाहन मालिक इस योजना का लाभ लेना चाहता है, उसे अपनी पुरानी गाड़ी किसी मान्यता प्राप्त स्क्रैप सेंटर पर नष्ट करानी होगी। स्क्रैपिंग के बाद वाहन मालिक को एक प्रमाण पत्र मिलेगा।
इसी सर्टिफिकेट के आधार पर जब वह उसी कैटेगरी का नया वाहन खरीदेगा, तो टैक्स में छूट दी जाएगी। नई व्यवस्था के बाद टैक्स में अच्छी-खासी बचत होगी। सरकार चाहती है कि पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन धीरे-धीरे बंद हों और उनकी जगह नए, पर्यावरण के अनुकूल वाहन आएं. इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होगी और ईंधन की खपत भी कम होगी।
साथ ही, इस फैसले से राज्य को केंद्र सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन राशि मिलने का रास्ता भी खुला है। यह टैक्स छूट निजी वाहनों और कमर्शियल वाहनों के लिए अलग-अलग समय तक मान्य होगी।
Edited By : Chetan Gour