Publish Date: Sun, 01 Feb 2026 (12:13 IST)
Updated Date: Sun, 01 Feb 2026 (12:24 IST)
वित्तमंत्री ने कहा कि नए टैक्स नियम के तहत सभी आईटीआर फॉर्म में बदलाव किया जाएगा। जल्द ही इन सभी फॉर्म को नोटिफाई कर दिया जाएगा। इससे आम आदमी भी आसानी से टैक्स भर सकेगा।
ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 परसेंट की जगह 2 परसेंट टैक्स लगेगा। एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर भी 5 की जगह 2 परसेंट टैक्स देना होगा। एम्पलाईज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 परसेंट टैक्स होगा।
सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बताया कि नया नियम मुकदमेबाजी को कम करने के लिए लाया जा रहा है। अपील की अवधि में दंड राशि पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सड़क हादसे में घायलों के इलाज पर खर्च रकम को भी टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। गलत रिपोर्टिंग पर छूट देने का भी प्रस्ताव है।
edited by : Nrapendra Gupta