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EPFO से जुड़ी Good News, पूरा पैसा निकाल सकेंगे नौकरीपेशा, 13 कठिन नियम भी हुए आसान, सरल हुई विड्रॉल की प्रोसेस

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , सोमवार, 13 अक्टूबर 2025 (19:51 IST)
epfo liberalizes epf withdrawal rules 100 percent withdraw  : ईपीएफओ अंशधारियों के लिए खुशखबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोमवार को अपने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों को आंशिक निकासी के नियमों में बड़ी छूट देते हुए पात्र राशि के 100 प्रतिशत तक की निकासी की मंजूरी दे दी। सेवानिवृत्ति कोष निकाय के केंद्रीय न्यासी मंडल (सीबीटी) की बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने की। बोर्ड ने EPFO के डेट पोर्टफोलियो के लिए 4 फंड मैनेजर्स को 5 साल के लिए चुना है। यह कदम निवेश को सुरक्षित और विविध यानी डाइवर्स बनाकर सदस्यों के PF फंड पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करेगा।
13 जटिल प्रावधान हुए आसान
इसके साथ आंशिक निकासी के जटिल 13 प्रावधानों को आसान बनाने हुए अब तीन श्रेणियों में शामिल कर दिया गया है। इनमें आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवासीय जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। शिक्षा और विवाह के लिए निकासी की सीमा क्रमशः 10 और 5  बार कर दी गई है। विशेष परिस्थितियों में निकासी के लिए अब कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं होगी, जिससे कई दावे अब अस्वीकार नहीं होंगे।
घटी न्यूनतम सेवा अवधि
इसके अलावा सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को भी अब घटाकर 12 महीने कर दिया गया है। ईपीएफओ ने यह भी तय किया है कि सदस्यों को अपनी अंशदान राशि का 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष राशि के रूप में हमेशा बनाए रखना होगा। इससे सदस्य उच्च वार्षिक ब्याज सहित चक्रवृद्धि लाभ के जरिए अपने लिए बड़े सेवानिवृत्ति कोष का निर्माण कर सकेंगे। पूर्व निकासी की अवधि भी बढ़ा दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के परिपक्वता-पूर्व अंतिम निपटान की अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने और अंतिम पेंशन निकासी अवधि को दो महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है।
क्या है पीएफ में विश्वास योजना
आंशिक निकासी के नियमों को उदार बनाने की इस पहल से सदस्य सेवानिवृत्ति के लिए की गई बचत या पेंशन अधिकारों से कोई समझौता किए बगैर अपनी तात्कालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। ईपीएफओ के न्यासी मंडल ने ‘विश्वास योजना’ भी लागू करने का फैसला किया है जिसका उद्देश्य भविष्य निधि अंशदान में विलंब पर लगने वाले दंड को कम करना और लंबित मुकदमों को समाप्त करना है।‘विश्वास योजना’ के तहत, अर्थदंड की दर को एक प्रतिशत प्रति माह तक सीमित कर दिया गया है। यह योजना छह महीने के लिए लागू होगी और जरूरत पड़ने पर छह महीने के लिए आगे बढ़ाई जा सकती है।
डिजीटल जीवन प्रमाण पत्र
इसके अलावा सीबीटी ने ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक’ के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी मंजूरी दी, जिससे कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस-95) पेंशनधारकों को घर पर ही ‘डिजिटल जीवन प्रमाण- पत्र’ (डीएलसी) जारी किया जा सकेगा। प्रत्येक प्रमाणपत्र का शुल्क मात्र 50 रुपए होगा, जिसे ईपीएफओ वहन करेगा।

बैठक में श्रम मंत्री मंडाविया ने कई डिजिटल पहलों का उद्घाटन भी किया, जो EPFO की सेवाओं को और पारदर्शी, तेज और यूजर्स के लिए सुविधाजनक बनाएंगे। EPFO के इन नए नियमों और योजनाओं से नौकरीपेशा लोगों को अपनी जरूरतों के लिए आसानी से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी, साथ ही रिटायरमेंट के लिए बचत भी सुरक्षित रहेगी। इनपुट एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

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