Kuldeep Senger news in hindi : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्नाव दुष्कर्म मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी। उसे 15 लाख रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 उन्नाव दुष्कर्म केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि सेंगर दिल्ली में पीड़िता के रहने वाले इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश नहीं करेगा।
अदालत ने सेंगर को अपना पासपोर्ट जमा कराने और हर सोमवार थाने में हाजिरी लगाने के भी निर्देश दिए। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि वह पीड़िता के आसपास नहीं आएगा और न ही उसे या उसके परिवार को धमकाएगा।
बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 2017 में महिला का अपहरण कर दुष्कर्म किया था, जब वह नाबालिग थी। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 4 लोगों को बरी कर दिया गया था। पीड़िता के पिता की मौत 9 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में हो गई थी।
गौरतलब है कि अदालत ने मार्च 2020 में उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के लिए कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।
edited by : Nrapendra Gupta