Festival Posters

Stray Dogs New Law : UP में 2 बार काटने वाले कुत्ते को अब उम्रकैद की सजा, कैसे होगी रिहाई

वेबदुनिया न्यूज डेस्क
बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (18:36 IST)
उत्तरप्रदेश में एक नया आदेश चर्चाओं में बना हुआ है। अभी तक इंसानों के लिए जेल और उम्रकैद की सजा होते सुना होगा, लेकिन उत्तरप्रदेश में एक नया आदेश इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी सरकार ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक कुत्ते अगर 2 बार काट लेते हैं तो उन्हें 10 दिन की जेल से लेकर उम्रकैद तक का प्रावधान है। यूपी सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कुत्तों के हमलों को देखते हुए कदम उठाया है। यह नगर निगमों में लागू हो चुका है। जिसकी निगरानी नगर निकायों को ही सौंपी गई है। 
 
क्या है आदेश में 
नए आदेश के मुताबिक जिस कुत्ते ने हमला किया उसे तत्काल जेल और उम्रकैद की सजा दी जाएगी। निकाय के स्तर पर कुत्तों के व्यवहार की निगरानी की जाएगी। कुत्तों की सजा को लेकर नगर निकाय के अधिकारी एक टीम का गठन करेंगे। इसमेंकई चरणों में जांच होगी। इसके बाद उसे सजा दी जाएगी। आदेश के अनुसार पहली बार काटने पर कुत्तों को 10 दिन की सजा दी जाएगी। जिसे एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। अगर पहली बार के बाद कुत्ते ने दूसरी बार हमला किया तो उसे उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।
ALSO READ: Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासा
कैसे होगी रिहाई 
अब आपके मन में सवाल होगा कि कुत्तों के लिए सजा का प्रावधान तो किया गया है, लेकिन उनकी रिहाई कैसे होगी। नियम के अनुसार उम्रकैद की सजा मिलने वाले कुत्तों को तभी रिहा किया जाएगा जब कोई उसे गोद ले और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो। जो भी कोई गोद लेगा वह पूरी गांरटी लेगा, अगर वह ऐसा नहीं करता है तो नगर निकाय उसके खिलाफ काननू कार्रवाई भी कर सकता है। गोद लेने वालों को आजीवन देखभाल का वचन देने और पशु को न छोड़ने का वादा करने वाले एक हलफनामे पर हस्ताक्षर करना होगा।
 
कुत्तों के लिए किन देशों में कैसे नियम 
दुनिया के कई देशों में आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए अलग-अलग नियम और कानून है। दुनिया के कई देशों में काटने वाले आवारा कुत्तों को टैग लगाया जाता है।  इसके बाद उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में रख लिया जाता है। सिंगापुर में आवारा कुत्तों का टीकाकरण करके उन्हें छोड़ दिया जाता है।
ALSO READ: तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्स
माइक्रोचिप से उसे लगातार ट्रैक किया जाता है। अगर वह कुत्ता दोबारा काटता है तो उसे पड़कर शेल्टर में डाल दिया जाता है। अगर कुत्ते बार-बार काटते हैं तो उन्हें शेल्टर होम में भेज दिया जाता है। इंग्लैंड में पालतू जानवरों के हमले के लिए मालिकों को लंबी जेल की सजा का कानून है। जॉर्जिया, मिशिगन और वर्जीनिया जैसे कई अमेरिकी राज्य इसी तरह के कानून का पालन करते हैं। तुर्की में नगर पालिकाओं द्वारा आवारा कुत्तों को घर दिया जाता है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

सम्बंधित जानकारी

Show comments

जरूर पढ़ें

जगदगुरु रामभद्राचार्य की Wife शब्द की व्याख्या पर बवाल, आखिर ऐसा क्या बोल गए महाराज

इमरान को कुछ हुआ तो 'इनकी' नस्लें भी नहीं बचेंगी, बहन नौरीन की खुली धमकी

मैं न्याय दिलाने के लिए आधी रात तक कोर्ट में बैठ सकता हूं सुनवाई में बोले नए CJI सूर्यकांत

क्या 'त्याग' करेंगे सिद्धारमैया, पार्टी हाईकमान का फैसला मानने की कही बात

बलिया में विवाह समारोह के दौरान बड़ा हादसा, अचानक टूटा स्टेज, वर–वधू समेत कई लोग घायल

सभी देखें

नवीनतम

मौलाना मदनी के विवादित बयान पर भड़के भाजपा नेता संबित पात्रा, जमकर लगाई लताड़

मौलाना मदनी के बिगड़े बोल, सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल, वंदे मातरम पर भी विवादित टिप्पणी

कफ सिरप ने खराब की भारत की अंतराष्‍ट्रीय छवि, अब केंद्र ने लिया ये बड़ा फैसला, जानिए क्‍या है कफ सिरप के नए नियम?

दक्षिण सीरिया के एक गांव पर इजराइल का हमला, 13 लोगों की मौत

मैं सोफी हूं... AI टीचर, मुझे बुलंदशहर के आदित्य ने बनाया है

अगला लेख