घर में पड़ा है पुराना सोना, तुरंत कराएं ये काम वरना पछताएंगे
सरकार ने सोने से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव किया है। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी-
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1 अप्रैल 2023 से सोना खरीदने और बेचने के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया गया।
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सवाल ये है कि जिनके पास बिना हॉलमार्क वाला सोना है,अब वो क्या करेंगे?
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ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड के मुताबिक पुराने गहने पर हॉलमार्किंग कराना होगा।
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पुराने गहनों पर हॉलमार्किंग के लिए आपको प्रति आइटम 45 रुपये का मामूली चार्ज देना होगा।
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BIS मान्यता प्राप्त ज्वेलर्स के पास जाकर पुराने गहनों की जांच करने के बाद हॉलमार्क नंबर मिल जाएगा।
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गहनों के साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
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इस सर्टिफिकेट के ज़रिए आप बिना हॉलमार्क वाले पुराने सोने के गहने को बेच या बदल सकते हैं।
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बिना हॉलमार्क वाले गहनों को बेचने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
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जिन लोगों ने 1 जुलाई 2021 से पहले सोना खरीदा है उन पर ये नियम लागू होते हैं।
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