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अदालत ने दी सुनील शेट्टी को राहत

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सुनील शेट्टी के खिलाफ मानहानि के मामले में कार्रवाई पर रोक लगाते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि यह शिकायत बॉलीवुड अभिनेता की ‘छवि को नुकसान’ पहुंचाकर उनसे ‘धन ऐंठने’ के लिए दर्ज कराई गई थी। अदालत ने कहा कि शेट्टी और उनके वकील विनीत धांडा के खिलाफ प्रथम दृष्ट्या मानहानि का मामला नहीं बनता था और उनके खिलाफ यह शिकायत ‘कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग’ करके दर्ज कराई गई।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सावित्री ने कहा, ‘‘आरोपियों के वकील की ओर से दिए गए निवेदन में कहा गया कि प्रथम दृष्ट्या भी इनके खिलाफ मानहानि का मामला नहीं बनता है। मैं इनके इस निवेदन से सहमत हूं। जबकि शिकायतकर्ता के वकील की ओर से जो निवेदन दिए गए हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं आरोपियों के वकील की ओर से दिए गए इस निवेदन से भी सहमत हूं कि यह शिकायत कानूनी प्रक्रिया का दुरूपयोग करके दर्ज कराई गई क्योंकि शिकायतकर्ता आरोपी सुनील शेट्टी से धन ऐंठना चाहता था। शेट्टी एक सार्वजनिक हस्ती हैं और वह उनकी प्रतिष्ठता को धूमिल करके एवं उन्हें तुच्छ मुकदमे में घसीटना चाहता था ताकि वे इस परेशानी से बचने के लिए शिकायतकर्ता को एक बड़ी धनराशि देने के लिए राजी हो जाएं।’’(भाषा)

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