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इमरान के जवाब से संतुष्ट नहीं पाक सुप्रीम कोर्ट

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इस्लामाबाद , शुक्रवार, 2 अगस्त 2013 (19:40 IST)
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक अवमानना नोटिस पर क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान के जवाब को अपर्याप्त करार देते हुए उन्हें 28 अगस्त तक दूसरा जवाब दायर करने का निर्देश दिया।

प्रधान न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ प्रमुख के खिलाफ मामले की सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने खान को नोटिस जारी करके उनसे पूछा था कि हाल में मीडिया से बातचीत के दौरान न्यायाधीशों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं की जाए।

पीठ ने कहा कि खान द्वारा दायर लिखित और मौखिक जवाब अपर्याप्त हैं। खान ने पहले मौखिक जवाब दायर करके कहा कि उनके अधिवक्ता गुरुवार रात अमेरिका से लौटे हैं और वे मामले के लिए तैयार नहीं हैं।

अदालत ने मौखिक जवाब पर असंतोष जताया और खान को एक लिखित जवा देने का समय दिया। इसके बाद उनके अधिवक्ता ने दो पैराग्राफ में जवाब पेश किए। खान ने इस जवाब में कहा कि उन्होंने न्याय पालिका नहीं, बल्कि हाल के चुनावों में शामिल अधिकारियों के बारे में शर्मनाक शब्द का उपयोग किया था। (भाषा)

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