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पत्नी को सेक्स सुख नहीं देने पर हर्जाना

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लंदन , बुधवार, 7 सितम्बर 2011 (18:59 IST)
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अदालत ने फ्रांस के 51 साल के एक व्यक्ति को अपनी पूर्व पत्नी को 8500 पाउंड का हर्जाना देने का आदेश दिया है क्योंकि वह 21 साल के वैवाहिक जीवन में पत्नी को पर्याप्त यौन सुख नहीं दे सका।

इस व्यक्ति का नाम जीन लुईस बी बताया गया है। उसे यहां की एक अदालत ने फ्रांस की नागरिक संहिता के अनुच्छेद 215 के तहत दोषी माना है। इस अनुच्छेद के मुताबिक शादीशुदा जोड़े को सामुदायिक जीवन को साझा करने पर सहमति जतानी होती है।

दक्षिणी फ्रांस के एक-एन-प्रोवेंस की एक अदालत ने आदेश दिया कि यौन संबंध किसी भी शादी का एक अहम हिस्सा है।

न्यायाधीश ने कहा कि पति और पत्नी के बीच यौन संबंध एक दूसरे प्रति प्यार जताने का एक जरिया भी है। इस मामले में इसका साफ अभाव था। शादी करते समय पति और पत्नी दोनों इस बात पर सहमति जताते हैं कि वे अपने जीवन की हर बात को साझा करेंगे और इसका साफ अर्थ है कि वे एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाएंगे।

लुईस की पत्नी ने दो साल पहले तलाक के लिए आवेदन किया था। पत्नी का दावा किया था कि लुईस उसे पर्याप्त यौन सुख नहीं दे पाता। इस आधार पर न्यायाधीश ने तलाक को मंजूरी दे दी।

तलाक मिलने के बाद लुईस की इस पूर्व पत्नी ने ऊपरी अदालत में इस आधार हर्जाने की मांग कर डाली कि 21 साल के दांपत्य जीवन में उसे पति से पर्याप्त यौन सुख नहीं मिला। (भाषा)

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