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शरीफ के पाकिस्तान लौटने को हरी झंडी

हमें फॉलो करें शरीफ के पाकिस्तान लौटने को हरी झंडी
इस्लामाबाद (वेबदुनिया न्यूज)। , शुक्रवार, 24 अगस्त 2007 (10:49 IST)
पाकिस्तान कउच्चतम न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वतन लौटने की इजाजत दे दी है। 1999 में तख्तापलट होने के बाद मौजूदा राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें देशबदर कर दिया था।

नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। शरीफ को आशंका थी कि मुशर्रफ बदले की कार्रवाई कर सकते हैं। यही कारण है कि पिछले 8 सालों से विदेश में जिन्दगी बसर कर रहे हैं। इस वक्त वे लंदन में हैं।

शरीफ ने उच्चतम न्यायालय से अपील की थी कि वे 2007 में पाकिस्तान में होने वाले चुनाव में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी वापसी को रोकने के लिए पाक सरकार ने कोशिश की और अदालत में कुछ दस्तावेज दाखिल किए। इन दस्तावेजों में कहा गया था कि खुद शरीफ ने वादा किया था कि वे अगले 10 सालों तक दोबारा पाकिस्तान नहीं लौटेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने नवाज शरीफ के साथ-साथ उनके भाई शहबाज शरीफ को भी स्वदेश लौटने की अनुमति देते हुए कहा कि इन दोनों को पाकिस्तान में वापस आने और देश के नागरिक के रूप में रहने का पूरा अधिकार है।

मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय पीठ ने कहा कि शरीफ बंधुओं की वापसी में संघीय या प्रांतीय सरकारें तथा अन्य एजेंसियाँ प्रतिबंध नहीं लगा सकतीं न ही कोई बाधा उत्पन्न कर सकती हैं। न्यायालय के आदेश के अनुसार शरीफ अब देश में होने वाले आगामी चुनावों में भी भाग ले सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने शरीफ को यह कहकर क्लीन चिट दे दी कि सरकार की ओर से शरीफ के खिलाफ दाखिल किए गए दस्तावेज संवैधानिक नहीं हैं। हालाँकि अभी शरीफ के खिलाफ दो और मामले बाकी हैं। एक मामला हे‍लिकॉप्टर के दुरुपयोग का है और दूसरा मुशर्रफ के विमान को न उतरने देने का है।

यदि शरीफ की वापसी होती है तो हो सकता है कि इन दो मामलों में मुशर्रफ सरकार उन्हें गिरफ्तार कर ले। यानी ‍शरीफ की वापसी इतनी सहज भी नहीं है कि जितनी सोची जा रही है।

हालाँकि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद शरीफ समर्थक जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि यह शरीफ की नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लोकतंत्र की जीत है।

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