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डीटीएच शुल्क दर: ट्राई को 15 जनवरी तक का समय

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नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने डीटीएच सेवाओं की शुल्क दरें तय करने का काम पूरा करने के लिए आज दूरसंचार नियामक ट्राई को 15 जनवरी तक का समय दे दिया।

न्यायाधीश बी एन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ समयसीमा को बढाते हुए स्पष्ट किया कि उसने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी है कि गैर कैस केबल तथा डीटीएच प्लेटफार्म के बीच कोई 'संबंध' है।

उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले छह जुलाई को ट्राई को इस मामले पर फैसले के लिए दो माह का समय दिया था।

दूरसंचार नियामक ट्राई ने शुल्क दरें तय करने का काम उचित तरीके से निपटाने के लिए पर्याप्त समय माँगा था।

जहाँ तक गैर गैस केबल वितरण की शुल्क दर तय करने का सवाल है तो ट्राई को अपनी रपट 31 दिसंबर तक न्यायालय में पेश करनी है।

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