Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

टाटा स्टील के खिलाफ अर्जी खारिज

हमें फॉलो करें टाटा स्टील के खिलाफ अर्जी खारिज
नई दिल्ली (भाषा) , रविवार, 8 मार्च 2009 (18:31 IST)
उच्चतम न्यायालय ने कर अधिकारियों को टाटा स्टील द्वारा खरीदी जाने वाली ऑक्सीजन गैस पर क्रय कर की दर फिर से निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। कंपनी को इस्पात उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा की अध्यक्षता वाली पीठ ने टाटा आयरन एण्ड स्टील पर 3.0 प्रतिशत की रियायती दर से क्रय कर लगाने संबंधी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया।

इस मामले में झारखंड सरकार के जमशेदपुर सर्किल के वाणिज्यिक कर विभाग के उपायुक्त ने कंपनी से गैस की खरीद पर एक करोड़ रुपए की बाकी कर राशि की वसूली के लिए गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की धमकी दी थी।

न्यायालय ने कर अधिकारियों को फिर से यह निर्णय करने का आदेश दिया है कि क्या ऑक्सीजन को इस्पात उत्पादन के लिए कच्चा माल माना जा सकता है।

इस्पात कंपनी औद्योगिक और चिकित्सकीय कार्यों के लिए बीओसी इंडिया से 1993 से गैस खरीद रही थी। वाणिज्यिक कर विभाग ने 3.0 प्रतिशत की दर से कर की माँग की थी। कंपनी का कहना है कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कच्चे माल के रूप में किया जाता है इसलिए उस पर केवल दो प्रतिशत की दर से कर लगाया जा सकता है।

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi