मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा की वरिष्ठ नेता और सांसद सुषमा स्वराज के विदिशा लोकसभा सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें नोटिस जारी किया।
न्यायमूर्ति केके लाहोटी ने विदिशा लोकसभा के तहत आने वाले इच्छावर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता बलबीर तोमर की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए स्वराज को जवाब पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है।
याचिकाकर्ता ने भाजपा नेता के निर्वाचन को ईवीएम के असंगत रेन्डमाइजेशन तथा चुनाव के दौरान अनुचित तौर तरीके अपनाने और आय से जुड़ी गलत तथा अपूर्ण जानकारी पेश करने का आरोप लगाते हुए चुनौती दी है।
याचिकाकर्ता के वकील महेंद्र चौबे ने न्यायालय में कहा कि ईवीएम मशीनों का रेन्डमाइजेशन गलत तरीके से किया गया। उन्होंने कहा कि सुष्मा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते हुए अनैतिक तथा भ्रष्ट तौर तरीके अपनाए।