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आतंकियों के लिए पृथक जेल बनाएँ

सरकार को सुप्रीम कोर्ट की सलाह

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नई दिल्ली (वार्ता) , गुरुवार, 5 फ़रवरी 2009 (16:14 IST)
मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन ने गुरुवार को आतंकवादियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा के साथ पृथक जेल बनाने का सुझाव दिया।

मुख्य न्यायाधीश ने जघन्य अपराधों में शामिल गैंगस्टरों और आतंकवादियों के जेल तोड़ने की घटनाओं में हो रही वृद्धि के मद्देनजर जेल में सुधार के निर्देश देने से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता के वकील डीके गर्ग को याचिका में कुछ संशोधन करने के लिए कहा और बाद में इस पर सुनवाई स्थगित कर दी।

याचिका में जेलों में रहने की स्थिति में सुधार तथा बंदियों को मुख्यधारा में लाने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए वोकेशनल प्रशिक्षण देने संबंधित जेल सुधार की सिफरिशों को लागू कराने का आग्रह भी किया गया है।

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