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कसाब को जेल में मिले हैं कुछ अधिकार

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मुंबई , रविवार, 9 मई 2010 (15:17 IST)
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बिना नाड़े वाला पायजामा, ऊनी कम्बल, कटोरी, थाली और एल्युमिनियम का मग, ये ऐसी कुछ वस्तुएँ हैं जिन्हें मुंबई हमलों के मामले में दोषी करार दिया गया पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब कारावास नियमों के प्रावधानों के तहत पाने का हकदार है।

वकील सयाजी नांगरे के मुताबिक आरोपी को दोषी करार दिए जाने के बाद वह कारावास (मौत की सजा सुनाए गए बंदियों संबंधी) नियम-1971 के तहत कुछ सुविधाएँ पाने का हकदार हो जाता है।

उन्होंने कहा कि चूँकि कसाब को 26/11 आतंकवादी हमले के मामले में दोषी करार दिया गया है, वह भी नियमों के तहत निर्दिष्ट इस तरह की सुविधाओं को पाने का हकदार होगा।

कसाब को अपने रिश्तेदारों, मित्रों और वकीलों से बात करने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते जेल अधीक्षक का यह मत हो कि इस तरह की अनुमति दी जानी चाहिए। अब तक कसाब के किसी भी रिश्तेदार या मित्र ने उससे संपर्क नहीं किया है।

अधीक्षक के पास ही यह विशेषाधिकार है कि वह कसाब को धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने और धार्मिक तस्वीरें, गुलाब तथा अन्य जरूरी वस्तुएँ सुरक्षा जाँच के बाद अपने पास रखने की इजाजत दे सकते हैं। (भाषा)

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