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गडकरी से जुड़े मामले की जाँच सीआईडी को

बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ का आदेश

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नागपुर , रविवार, 7 मार्च 2010 (15:39 IST)
बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने राज्य के अपराध जाँच विभाग (सीआईडी) को सात साल की उस बच्ची की मौत के सिलसिले में जाँच करने का आदेश दिया है, जिसकी मौत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी की कार से पिछले साल मई में हो गई थी।

न्यायमूर्ति एपी लवांडे और न्यायमूर्ति पीबी वराले की खंडपीठ ने शुक्रवार को एक आपराधिक याचिका पर यह निर्देश जारी किया। हताहत बच्ची योगिता ठाकरे के माता-पिता विमल और अशोक ठाकरे ने आपराधिक याचिका दायर कर मौत के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जाँच कराने की माँग की थी। उच्च न्यायालय की पीठ ने राज्य के अपराध जाँच विभाग को मामले में शीघ्र जाँच करने का निर्देश दिया।

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी के पूर्वी मुंबई के महल इलाके में स्थित पुराने आवास गडकरी वाडा परिसर में एक कार में योगिता का शव 19 मई 2009 को मिला था। गडकरी उस समय पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष थे।

पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर दुर्घटना से हुई मौत का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन बाद में हत्या और हत्या का साक्ष्य मिटाने का मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था। (भाषा)

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