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छँटनी में बेरोजगार श्रमिकों को आधा वेतन

हमें फॉलो करें छँटनी में बेरोजगार श्रमिकों को आधा वेतन
नई दिल्ली (भाषा) , सोमवार, 15 दिसंबर 2008 (19:42 IST)
सरकार ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि छँटनी प्रक्रिया के चलते बेरोजगार होने वाले ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत पंजीकृत हैं, वे छह महीने तक बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार होंगे। यह भत्ता उनके वेतन के 50 फीसदी के बराबर होगा।

श्रममंत्री ऑस्कर फर्नांडिस ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि छँटनी, कारखाना प्रतिष्ठान बंद होने या अपंगता के कारण रोजगार खोने वाले श्रमिक नकद बेरोजगारी भत्ता पाने के हकदार होंगे, जिसकी शर्त सिर्फ यह है कि उनका कम से कम पाँच साल से बीमा हो रहा हो। भत्ते की यह राशि उनके वेतन के 50 फीसदी के बराबर होगी।

फर्नांडीस ने बताया कि यह भत्ता राजीव गाँधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत दी जाएगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के इरादे से एक अप्रैल 2005 से यह योजना लागू की है। उन्होंने बताया कि नकद भत्ते के अलावा कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।

श्रममंत्री ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंदी का भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सरकार गंभीर है और अर्थव्यवस्था में भरोसा बना रहे इसके लिए अनेक वित्तीय एंव राजकोषीय उपाय किए गए हैं।

उन्होंने स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंदी के कारण इस साल अगस्त से अक्टूबर महीने के दौरान 65 हजार लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ थोना पड़ा है।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष अगस्त से अक्टूबर महीने के दौरान वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 121 निर्यात संबंधी कंपनियों के लिए कराए गए एक नमूना सर्वेक्षण से यह पता चला है कि इस अवधि के दौरान 1792 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर का भी नुकसान हुआ है।

उन्होंने बताया कि जिन निर्यात संबंधी कंपनियों में यह सर्वेक्षण कराया गया उनमें कपड़ा लेदर इंजीनियरिंग जेम और ज्वेलरी हस्तकरघा और हस्त शिल्प और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि शामिल थे।

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