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दिल्ली पुलिस कानून मसौदा चिदंबरम के पास

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नई दिल्ली , सोमवार, 14 फ़रवरी 2011 (13:05 IST)
दिल्ली पुलिस कानून का नया प्रारूप इस महीने के अंत तक कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसका एक उद्देश्य पुलिस को अपने कर्तव्य पालन के दौरान राजनीतिक दबाव से मुक्त रखना है। यह कानून अन्य राज्यों में पुलिस बलों के लिए दिशानिर्देशक का काम करेगा।

केन्द्रीय गृह सचिव जी के पिल्लै ने यहाँ कहा, ‘मौजूदा दिल्ली पुलिस कानून को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। यह कोई संशोधन नहीं है। सभ्य समाज के लोग और अन्य लोग संशोधन नहीं बल्कि नया पुलिस कानून चाहते हैं और वह आएगा।’

उन्होंने कहा कि नई दिल्ली पुलिस कानून का मसौदा तैयार हो गया है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम को सौंपा जा चुका है। इसे इस महीने के अंत तक कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

यह पूछने पर कि क्या विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश कर दिया जाएगा, पिल्लै ने कहा कि ऐसी संभावना नहीं है क्योंकि संसद के समक्ष कई विधेयक लंबित हैं। पिछले (शीतकालीन) सत्र में कामकाज नहीं हो पाया था।

नए विधेयक में पुलिस के खिलाफ शिकायतों पर विचार के लिए प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव हो सकता है। इसके अलावा पुलिस आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का कार्यकाल भी नियत किया जा सकता है।

पिल्लै ने कहा कि विधेयक में पुलिस विभाग को अपने सामान्य कामकाज के दौरान किसी तरह के राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने के उपाय भी किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि विधेयक में पुलिस आयोग द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशों को शामिल किया जाएगा। ‘हम चाहते हैं कि अन्य राज्यों के लिए यह कानून एक आदर्श बने।’ उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पुलिस शिकायत प्राधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक रिटायर्ड जज करेंगे और इसमें अन्य लोगों के अलावा रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों को भी रखा जाएगा। (भाषा)

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