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माइक्रोमैक्स के राजेश अग्रवाल 19 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में

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नई दिल्ली , बुधवार, 14 अगस्त 2013 (22:19 IST)
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नई दिल्ली। रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार माइक्रोमैक्स के सह संस्थापक राजेश अग्रवाल और छह अन्य को दिल्ली की एक अदालत ने 19 अगस्त तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने अदालत से कहा कि बड़े षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है, जिसके बाद अदालत ने उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेजा।

माइक्रोमैक्स टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक अग्रवाल, उनके सहयोगी मनीष तुली, उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के चार इंजीनियर राजेश वाधवा, एमके गुप्ता, सतीश कुमार और नरेश कुमार और दिल्ली विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर राजेश गुप्ता को सीबीआई की हिरासत में भेज दिया गया।

सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पूनम बाम्बा ने एनडीएमसी के इंजीनियर संजय कुमार और एक अन्य व्यक्ति अशोक लांबा को 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
सात आरोपियों को सीबीआई की हिरासत से अदालत में पेश किया गया था।

एनडीएमसी के अधीक्षण अभियंता राजेश वाधवा और सहायक अभियंता एमके गुप्ता को कल जयपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया गया जहां वे कथित रूप से छिपे हुए थे। इन दोनों को भी अदालत में पेश किया गया।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से कहा कि जांच पूरी करने के लिए आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे सतत् पूछताछ किए जाने की जरूरत है क्योंकि संभावना है कि कुछ उच्चाधिकारी भी पूरे षड्यंत्र में संलिप्त हो सकते हैं।

सीबीआई ने कहा, ‘कुछ लोग गिरफ्तारी से बच रहे हैं और जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं। कुछ उच्च अधिकारी भी इस मामले में संलिप्त हो सकते हैं। टेलीफोन पर हुई बातचीत से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कुछ उच्चाधिकारी भी संलिप्त हो सकते हैं। हमें बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें रिमांड में लेने की आवश्यकता है। (भाषा)

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