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मालेगाँव मामले में 11 आरोपियों पर मकोका

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मुंबई (वार्ता) , गुरुवार, 22 जनवरी 2009 (18:30 IST)
विशेष अदालत ने पिछले वर्ष 29 सितंबर को मालेगाँव में हुए बम विस्फोट मामले में लेफ्टीनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर समेत 11 आरोपियों पर गुरुवार को मकोका लगा दिया।

मकोका (अदालत) के न्यायाधीश वाईडी शिंदे 20 जनवरी को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों पर मकोका कानून के तहत कार्रवाई करने संबंधी आदेश सुरक्षित रखा था।

शिंदे ने सरकारी वकील के दस्तावेजों के आधार पर कहा कि प्रथम दृष्ट्या आरोपियों पर मामला बनता है और इनके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया।

विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालेन ने बताया कि बयान एफआईआर और लगायी गयी धाराओं के आधार पर संज्ञान लिया जा सकता है और दस्तावेजों के आधार पर अदालत संज्ञान ले सकती है1 यदि आरोपियों के खिलाफ समुचित साक्ष्य नहीं मिले तो इसे बदला भी जा सकता है1

पिछली सुनवाई के समय सरकारी वकील ने आरोपियों के खिलाफ 4528 पेज का आरोप पत्र अदालत में पेश किया था।

मालेगाँव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, श्यामलाल साहू, शिवनारायण सिंह, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहीरकर, जगदीश म्हात्रे, राकेश धावडे, लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, दयानंद पांडे उर्फ स्वामी अमृतानंद, सुधाकर चतुर्वेदी को आरोपी बनाया गया है।

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