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संजीव नंदा को अंतरिम जमानत

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में संजीव नंदा को एक सप्ताह की अंतरित जमानत दे दी, ताकि वह अपने बीमार दादा से मुलाकात कर सके।

न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर ने नंदा को एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी ताकि वह अपने 90 वर्षीय दादा पूर्व नौसेना प्रमुख एसएम नंदा से मुलाकात कर सके। नंदा ने वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी।

बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में संजीव नंदा को पाँच वर्ष की सजा सुनाई गई है। उच्च न्यायालय ने कहा याचिकाकर्ता (संजीव नंदा) की सजा उसकी रिहाई से एक सप्ताह के लिए निलंबित रहेगी।

लोधी कालोनी क्षेत्र में 10 जनवरी 1999 को अपनी बीएमडब्ल्यू कार से तीन पुलिसकर्मियों सहित छह लोगों की जान लेने के मामले में शस्त्र कारोबारी सुरेश नंदा के पुत्र संजीव को गत वर्ष पाँच सितंबर को पाँच वर्ष की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने पूर्व में गत 19 दिसंबर को भी संजीव नंदा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।

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