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सचिन के अपहरण की साजिश, छह दोषी

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नई दिल्ली , शुक्रवार, 24 दिसंबर 2010 (22:41 IST)
देश के दिग्गज क्रिकेटरों सचिन तेंडुलकर और सौरव गांगुली के अपहरण की साजिश रचने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आतंकी संगठन हरकत-उल-जिहाद इस्लामी (हुजी) के छह आतंकवादियों को दोषी करार दिया। इनमें तीन पाकिस्तानी आतंकी भी हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पिंकी ने हुजी आतंकवादियों को जेल में बंद अपने सहयोगियों की कथित तौर पर रिहाई पाने के लिए 2002 में सचिन और सौरव के अपहरण की साजिश रचने का दोषी ठहराया। इन पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप है। अदालत इन आतंकवादियों को सात जनवरी को सजा सुनाएगी।

अभियोजन के अनुसार पाकिस्तान आधारित आतंकवादी तारिक मोहम्मद, अरशद खान और अशफाक अहमद ने कबूल किया था कि उन्होंने जेल में बंद दो हुजी आतंकवादियों, नसरुल्ला लांगरियाल और अब्दुल रहीम को रिहा कराने के लिए क्रिकेटरों के अपहरण की साजिश रची थी।

पुलिस ने अपने आरोपपत्र में दावा किया था कि क्रिकेटरों के अपहरण की साजिश सफल नहीं हुई क्योंकि आतंकवादियों को अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए साजो-सामान की मदद नहीं मिल पाई थी।

आरोपपत्र के अनुसार पाकिस्तान के तीन आतंकवादियों के अलावा तीन भारतीय मुफ्ती इसरार, गुलाम कादिर भट और गुलाम मोहम्मद डार इस साजिश में शामिल थे। (भाषा)

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