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सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाया सिमी का प्रतिबंध

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नई दिल्ली (वार्ता) , गुरुवार, 11 सितम्बर 2008 (17:49 IST)
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को स्टुडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर लगे प्रतिबंध को अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक के लिए बढ़ा दिया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम ने जब मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन और न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम से इस मामले में नया हलफनामा दायर करने के लिए कुछ और समय माँगा तो खंडपीठ ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक के लिए सिमी पर प्रतिबंध बढ़ा दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा पुख्ता साक्ष्य उपलब्ध कराने में अक्षम रहने को आधार बनाते हुए गत पाँच अगस्त को सिमी पर से प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया था, जिसे उच्चतम न्यायालय में सरकार ने चुनौती दी थी।

उच्चतम न्यायालय ने अगले ही दिन उच्च न्यायालय के विशेष न्यायाधिकरण के इस आदेश पर रोक लगाते हुए सिमी पर प्रतिबंध जारी रखने का आदेश दिया था।

सरकार ने पिछले माह दायर अपने हलफनामे में कहा था कि सिमी के करीब 1900 कार्यकर्ता देश के विभिन्न जेलों में बंद हैं और उनके खिलाफ 89 मामले दर्ज हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सात फरवरी 2008 को एक अधिसूचना जारी कर सिमी पर लगे प्रतिबंध को और दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया था।

सरकार का आरोप है कि सिमी का संबंध अल कायदा और दाऊद इब्राहिम जैसे अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क से है। इस मामले की सुनवाई 24 सितम्बर को होना थी, लेकिन अब इसे बढाकर अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कर दिया गया है।

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