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5 करोड़ से अधिक संपत्ति दिखाने वालों की आयकर जांच

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नई दिल्ली , बुधवार, 2 अप्रैल 2014 (18:06 IST)
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नई दिल्ली। चुनाव में हिस्सा ले रहे ऐसे उम्मीदवार जिनकी संपत्ति 5 करोड़ रुपए से अधिक है लेकिन उनके पास पैन कार्ड नहीं है, राजस्व विभाग और चुनाव आयोग ने पहली बार ऐसे लोगों पर नजर रखने का फैसला किया है।

राजस्व विभाग ने चुनावी दंगल में शामिल होने वाले ऐसे संदिग्ध करचोरों को पकड़ने के लिए एक सूची तैयार की है।

लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामे की जांच के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और चुनाव आयोग द्वारा संयुक्त तौर पर तैयार किए गए चार्टर में इस मुद्दे को भी शामिल किया गया है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने पिछले साल के मुकाबले अपनी अचल संपत्ति में 2 करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की घोषणा की है उनकी भी आयकर विभाग के अधिकारी जांच करेंगे।

दोनों संस्थाओं ने 5 करोड़ रुपए का मानक बनाया है जिसका उपयोग राजस्व विभाग करचोरी के नजरिए से उम्मीदवारों के हलफनामे की जांच करने के लिए करेगा। इसमें उम्मीदवारों के पैन कार्ड की सत्यता की जांच भी शामिल होगी।

अधिकारी ने कहा चुनावी हलफनामे में उम्मीदवारों की परिसंपत्ति और आय की घोषणा की जांच करने के मामले में स्थाई खाता संख्या (पैन) महत्वपूर्ण होगी।

उन्होंने कहा कि सीबीडीटी ने चुनाव आयोग से कहा कि वे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों का पैन ब्योरा मुहैया कराएं, क्योंकि इस नंबर के जरिए यह जांच करना आसान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के पास पहले कितनी संपत्ति थी। राजस्व विभाग के अधिकारी विभाग के अपने डाटाबेस के अधार पर फर्जी पैन ब्योरे की भी जांच करेंगे। (भाषा)

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