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EC ने मीडिया को ओपिनियन पोल के खिलाफ चेताया

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नई दिल्ली , बुधवार, 16 अप्रैल 2014 (18:46 IST)
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नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बुधवार को मीडिया को 12 मई को लोकसभा चुनाव पूरा होने तक किसी भी ओपिनियन पोल के प्रसारण एवं प्रकाशन के खिलाफ चेताया।

अपनी एक विज्ञप्ति में चुनाव आयोग ने 14 अप्रैल को एक टीवी चैनल द्वारा प्रसारित ओपिनियन पोल का हवाला दिया और कहा कि उसमें उन 111 लोकसभा क्षेत्रों के (संभाव्य) नतीजे शामिल थे, जहां मतदान हुआ और यह एक तरह से उक्त निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में एक्जिट पोल के नतीजे का प्रसार करता है।

आयोग ने किसी चैनल का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस ओपिनियन पोल का प्रसारण एनडीटीवी ने किया था।

आयोग ने कहा कि यह जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 का उल्लंघन है जिसमें एक्जिट पोल के प्रकाशन एवं प्रसारण पर पाबंदी लगाई गई है।

आयोग ने कहा कि प्रतिबंधित समय सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पहले दिन के मतदान के शुरू होने से लेकर अंतिम दिन के मतदान के खत्म होने के आधे घंटे बाद तक लागू होता है।

प्रतिस्पर्धा में सभी को समान मौका देने तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उपरोक्त (ओपिनियन पोल) का प्रकाशन या प्रसारण नहीं करने की सलाह देता है, क्योंकि यह भले ही दावा किया जाए कि यह ओपिनियन पोल है लेकिन उसे एक्जिट पोल ही समझा जाएगा।

इसी माह के प्रारंभ में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण 7 अप्रैल से लेकर अंतिम चरण के मतदान 12 मई तक एक्जिट पोल के प्रकाशन एवं प्रसारण पर रोक लगा दी थी। 7 अप्रैल के सुबह 7बजे से लेकर 12 मई को शाम 6.30 बजे तक एक्जिट पोल पर रोक होगी।

आयोग ने किसी क्षेत्र में मतदान के 48 घंटे पहले किसी ओपिनियन पोल के प्रकाशन पर भी रोक लगाई थी। (भाषा)

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