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निलंबित आईपीएस शिवहरे को भेजा जेल

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भोपाल , शुक्रवार, 25 अप्रैल 2014 (18:48 IST)
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भोपाल। मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले के मामले में पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) की रिमांड पर चल रहे निलंबित भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी आरके शिवहरे को एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) पंकज सिंह माहेश्वरी की अदालत ने कल शिवहरे को व्यापमं द्वारा ली गई प्री-पीजी एवं पुलिस में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर परीक्षा 2012 में गड़बड़ी करने के आरोपों में कल जेल भेजने के आदेश दिए हैं।

व्यापमं घोटालों में नाम आने के बाद शिवहरे ने इस घोटाले की जांच कर रहे एसटीएफ के सामने 21 अप्रैल को आत्मसमर्पण किया था और कल तक वह एसटीएफ की रिमांड में थे।

कल रिमांड अवधि पूरी होने पर आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया गया था और एसटीएफ ने अदालत से मांग की कि शिवहरे को आठ दिन का और पुलिस रिमांड दिया जाए, लेकिन माहेश्वरी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एसटीएफ की ओर से पेश पुलिस रिमांड की मांग के आवेदन को खारिज करते हुए आरोपी को जेल भेजे जाने के आदेश दिए हैं।

इससे पहले एसटीएफ ने व्यापमं घोटाले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद डीआईजी शिवहरे के फरार होने की वजह से उन पर तीन हजार रुपए इनाम घोषित किया था। इसके बाद राज्य सरकार ने डीआईजी शिवहरे को निलंबित कर दिया था।

शिवहरे पर मेडिकल प्री पीजी परीक्षा में गड़बड़ी कराने का आरोप है, जिसमें उनकी पुत्री एवं दामाद को प्रवेश दिलाया था। शिवहरे पर व्यापमं के जरिए पुलिस में सूबेदार, उप पुलिस निरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर परीक्षा 2012 में गड़बड़ी का भी आरोप है। (भाषा)

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